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बीट स्टाफ ने सूचना के 5 घंटे के भीतर धोखाधड़ी का मामला सुलझाया

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बीट स्टाफ ने सूचना के 5 घंटे के भीतर धोखाधड़ी का मामला सुलझा
ईरानी गिरोह के दो आरोपित गिरफ्तार

केस संपत्ति रु.8,500/- उनके कब्जे से बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण
03.11.2022 को शाम लगभग 5.00 बजे श्री राम गोपाल शर्मा पुत्र ओंकार शर्मा उम्र 69 वर्ष ने आईओ एचसी विनय को बयान दिया कि 02.11.2022 को वह रुपये जमा करने के लिए एसबीआई बैंक गए थे। 35,000 करीब 1200 बजे वह केस डिपॉजिट फॉर्म भर रहे थे तभी दो व्यक्ति उनके पास आए। उनमें से एक ने अपना फॉर्म भरने को कहा और अपना कैश डिपॉजिट फॉर्म भरने लगा। एक अन्य व्यक्ति ने अपना कैश गिनने को कहा और कैश गिनने लगा। अचानक पहले व्यक्ति ने बताया कि उसे कोई जरूरी काम है और वह बिना फॉर्म भरे वहां से चला गया। एक अन्य व्यक्ति ने आनन-फानन में अपना कैश उसे सौंप दिया और बैंक परिसर से निकल गया। फिर उसने अपनी नकदी की गिनती की और पाया कि रु। 13,000 कम थे। शिकायत पर थाना कृष्णा नगर में प्राथमिकी संख्या 676/22 U/S 420/120B IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था।

टीम और संचालन
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निरीक्षक जांच सचिन वर्मा के नेतृत्व में बीट स्टाफ एचसी विनय, एचसी अजीत, एचसी सुनील, एचसी गिरिराज सहित एक टीम का गठन निरीक्षक की देखरेख में किया गया था। रजनीश कुमार, एसएचओ/कृष्णा नगर एवं एसीपी गांधी नगर का समग्र पर्यवेक्षण।

अपराध स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया और यह पता चला कि आरोपी व्यक्ति एक ऑटो बियरिंग नंबर DL1RQ 0544 में बैठे थे। TSR राहुल कुमार पुत्र राम शंकर निवासी H. NO के नाम पर दर्ज किया गया था। . एस-198/301, झुग्गी जे जे कॉलोनी, इंदिरा गांधी कैंप, श्रीनिवासपुरी, दिल्ली। आगे की पूछताछ में पता चला कि टीएसआर का ड्राइवर मो. फिरोज आलम पुत्र शेख हबील निवासी टी-एच/169जेजे कॉलोनी, इंदिरा कैंप, श्रीनिवासपुरी, दिल्ली। पूछताछ में मो. फिरोज आलम ने बताया कि वह दो यात्रियों को दिल्ली की जामा मस्जिद के पास छोड़ देता है. दोनों आरोपियों की जामा मस्जिद के पास तलाशी ली गई जहां टीएसआर चालक ने उन्हें छोड़ा। काफी तलाशी के बाद टीएसआर चालक ने एक दीवार के पास खड़े दो लोगों की ओर इशारा किया। पुलिस पार्टी को देखकर वे भागने लगे लेकिन छापेमारी टीम के सतर्क कर्मचारियों ने दोनों आरोपियों का पीछा करते हुए पकड़ लिया।

पूछताछ:
शुरू में उन्होंने घटना से इनकार किया लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा पहचान किए जाने पर और लगातार पूछताछ करने पर वे टूट गए और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। दोनों आरोपी व्यक्ति पिता और पुत्र हैं अर्थात् सादिक जफर ईरानी पुत्र जफर शाह ईरानी निवासी ईरानी मोहल्ला, वार्ड नंबर 1, श्री रामपुर, अहमद नगर, महाराष्ट्र (पुत्र) आयु 25 वर्ष और जफर शाह ईरानी निवासी स्वर्गीय करीब शाह ईरानी उम्र 50 साल। वे 18.10.22 को बेलापुर, महाराष्ट्र से कर्नाटक एक्सप्रेस से दिल्ली आए और जामा मस्जिद इलाके में एशियन गेस्ट हाउस में एक कमरा लिया। उनके प्रकटीकरण मामले में संपत्ति रु। उनके किराए के कमरे से 8,500/-, ट्रेन टिकट बरामद किया गया है। उन्होंने खुलासा किया कि घटना को अंजाम देने के बाद वे वापस चले गए और खुद को छुपा लिया। दोनों आरोपियों के एक ही तौर-तरीके से कई संलिप्तताएं हैं।

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